इंटरनेट व सोशल मीडिया को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या कोई विशेष कार्य,गैर कानूनी गतिविधियॉ को करने के लिए आव्हान किया गया हो .
अलीराजपुर। लोक सभा 2019 के अंतर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शमीम उद्दीन ने जिला अलीराजपुर की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उक्त आदेश के तहत लागू धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का दुरूपयोग प्रसारण नहीं कर सकेगा। इस धारा के अंतर्गत सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक तथा जातिगत भावनांए भडक सकती हो इस प्रकार के मैसेज या पोस्ट को लाईक, कमेंट, शेयर या मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों पर प्रतिबंध लगाए अन्याथा धारा 144 के उल्लंघन की कार्यवाही होगी।
        इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड मरोड कर भडकाने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय विशेष में हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियॉ उत्पन्न हो जाने मैसेज या पोस्ट को प्रसारित नहीं करेगा और ना ही लाईक, कमेंट, शेयर या फॉरवर्ड भी नहीं करेगा। इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या कोई विशेष कार्य,गैर कानूनी गतिविधियॉ को करने के लिए आव्हान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो, उसके विरूद्ध इस प्रतिबंद्धात्मक आदेशों की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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