ढाबे में अवैध रूप से शराब रखने पर आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25000 रू.अर्थदण्ड

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष प्रकरण की सुनवाई में आरोपी वेरसिंह डावर को अवैध रूप से ढाबे में शराब रखने का दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किया.
अलिराजपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर द्वारा आबकारी विभाग के प्रकरण क्रमांक 31/16-17 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दिनांक 17 जुलाई 2018 को निर्णय पारित कर आरोपी वेरसिंह डावर पिता चेना डावर निवासी ग्राम लखनकोट थाना अलीराजपुर को उनके द्वारा खंडवा-बड़ौदा हाईवे रोड़ पर संचालित मॉं कालिका ढाबा में अवैध रूप से शराब रखने का दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।   
         घटना दिनांक 27 अप्रैल 2016 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी उपनिरीक्षक संजय कुमार कवारे द्वारा आरोपी वेरसिंह डावर के खंडवा-बड़ौदा हाईवे रोड़ पर स्थित मॉं कालिका ढाबा पर दबीश दी गई। ढाबे पर अवैध रूप से 4 गत्ते की पेटी में देशी मदिरा प्लेन, 2 गत्ते की पेटी में किंग व्हिस्की तथा 3 गत्ते की पेटी में वास्को सुपर बियर कुल 73.12 बल्क लीटर शराब अवैध रूप से रखी हुई थी। उक्त प्रकरण में न्यायालय ने अभियोजन पक्ष प्रकरण की सुनवाई में आरोपी वेरसिंह डावर को अवैध रूप से ढाबे में शराब रखने का दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किया है। 
       प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक संजय कुमार कवारे द्वारा की गई। अभियोजन की ओर से श्री बी.एस. चौहान, डीपीओ तथा श्री महेश बघेल एडीपीओ द्वारा प्रकरण का संचालन किया गया। उक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी, जिला अभियोजन कार्यालय श्री एम.एस. वसुनिया, एडीपीओ ने दी।

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