अवैध रूप से रेत परिवहन करने पर 06 आरोपियों को 2,20,000 रूपये का अर्थदण्ड

धारा 113/194 (1) एम.वी.एक्ट के तहत अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अलीराजपुर। न्यायालय अलीराजपुर द्वारा धारा 113/194 (1) एम.वी.एक्ट के तहत अवैध रूप से रेत अपने वाहन में ओवर लोडिंग भरकर ले जाने पर आरोपी 1. नरेन्द्र पिता कमल नि. गवाल को 36000 रूपये अर्थदण्ड 2. प्रकाश पिता मुकाम नि. इदवन को 34000 रूपये अर्थदण्ड 3. महेन्द्र पिता तुलाराम नि. मण्डलेश्वर को 38000 रूपये अर्थदण्ड 4. समरथ पिता रमेश नि. खरगोन को 36000 रूपये अर्थदण्ड 5. बलराम पिता सुखलाल नि. गोहुल को 42000 रूपये अर्थदण्ड 6. निर्भयसिंह पिता रतनसिंह नि. इमलीपाड़ा को 34000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
      उक्त सभी 6 आरोपीगणों द्वारा अपने वाहन में क्षमता से अधिक (ओवर लोडिंग) भरकर ले जाते पाये जाने पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय अलीराजपुर में पेश किया गया। विचारण कर सभी आरोपीगण को क्षमता से अधिक रेत वहन करने पर कुल 2,20,000 रूपये का अर्थदण्ड व एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी श्री एम.एस.वसुनिया (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा दी गई।

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