अलीराजपुर जिले में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस, जिले में धारा 144 के तहत कर्फ्यू के आदेेश

ग्राम उदयगढ का तीन किमी का क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित,धारा 144 के तहत 20 अप्रैल 2020 तक कफ्र्यू के आदेेश ..
अलीराजपुर। जिले के उदयगढ़ क्षेत्र से एक कोरोना संक्रमित मरीज की जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव निकली है। जिसके चलते पूरे जिले में एसपी विपुल श्रीवास्तव ने 20 अप्रेल तक कर्फ्यू  घोषित कर दिया है। पूरा जिला प्रशासन व पुलिस विभाग हाई अलर्ट पर हो गया है। एसपी विपुल श्रीवास्तव ने अलीराजपुर न्यूज को बताया कि उक्त मरीज का नाम इंतजार खान है। जांच रिपोर्ट बुधवार को जैसे ही प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को मिली। सभी हरकत में आ गए। उक्त युवक मुस्लिम समाज से है जो कि गत कई दिनों से बीमार चल रहा था। जिसे जिला अस्पताल में 9 अप्रेल से ही भर्ती किया हुआ था। इस खबर के आने के बाद से ही पूरे जिले में यकायक हड़कंप की स्थिती है। सभी कह रहे है कि आखिर जिसका डर था वह हो ही गया। हालांकि जिला प्रशासन व जिले का स्वास्थ्य विभाग का महकमा पूरजोर तरिके से इस कोरोना संक्रमण बचाव कार्य के मे ऐहतियातनं लगा हुआ है। हमारे उदयगढ़ प्रतिनिधि राजेश जयंत ने बताया कि उक्त युवक इंतजार खान जनशिक्षक के पद पर कार्यरत है। जो कि 30 मार्च को कही से लौटा था। उसने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छुपा कर रखी थी जबकि वह सर्दी खांसी बुखार स पीड़ित था। निमोनिया भी उसे पाॅजिटिव निकला था। वह लगातार भाबरा कठ्ठीवाड़ा और दाहोद घूम रहा था। एक निजी लैब टेक्निीशयन और एक बंगाली डाक्टर के संपर्क में भी रहा। साथ ही जनपद में बनाए गए करुणा डेस्क पर भी इसने काम किया है। 

अलीराजपुर जिले में धारा 144 के तहत 20 अप्रैल 2020 तक कर्फ्यू के आदेेश 

अलीराजपुर जिले में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस, जिले में धारा 144 के तहत कर्फ्यू के आदेेश -alirajpur-udaigarh-corona-positive-case-madhya-pradesh-alirajpur-newsकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने उदयगढ निवासी एक व्यक्ति की कोरोना वायरस पाजीटीव रिपोर्ट आने के पष्चात अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिले में कर्फ्यू  के आदेश का सख्ती के साथ पालन सुनिष्चित कराए जाने संबंधित आदेश  जारी किये है। उक्त आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति के अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थिति सडकों पर, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खडे होने, वाहन अथवा यातायात का कोई भी साधन का उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। समस्त जिलेवासियों को घरों में ही रहने सहित सोशल डिस्टेन्सींग का पालन अनिवार्यतः सुनिष्चित करने के आदेश दिए गए है। उक्त आदेश 20 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के तहत शासकीय एवं निजी चिकित्सीय संस्था उनके कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, नगर पालिका अमला, स्वास्थ्य एवं एम्बुलेन्स सेवा, लोक शांति अथवा शासकीय कार्य सम्पादित करने में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारीगण, आवष्यक वस्तुओं को घर पहुंचाने वाले, रसोई गैस वितरण करने वाले, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के मीडियाजन, दवा दुकानें सहित अत्यावष्यक सेवा में तैनात अधिकारी-कर्मचारीगण को उक्त आदेश के तहत छूट रहेगी।
      जिले के उदयगढ स्थित बस स्टैंड क्षेत्र निवासी 52 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पाजीटीव आने पर उक्त क्षेत्र की तीन किमी की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। उक्त आदेश के तहत कनटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वारेन्टाइन में रहना होगा। उक्त क्षेत्र में आवष्यक वस्तुओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरटी के तहत स्वास्थ्य अमला तैनात रहेगा। उक्त क्षेत्र के एग्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग कार्य किया जाएगा। समस्त वार्ड फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एलएचवी, एएनएम, आषा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाजर टीम वाइस एपी सेन्टर से प्रति टीम न्यूनतम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रपत्र में आईडीएसपी नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। 
क्षेत्र के प्रत्येक कोविड 19 सस्पेक्टेड केस की माॅनिटरिंग प्रतिदिन की जाएगी एवं बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं स्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को तत्काल सूचना देंगे। उक्त आदेष के तहत कोरोना पाजीटीव संक्रमित व्यक्ति के परिजन, निकट संपर्क व्यक्ति होम क्वारेन्टाइन में रहेंगे। होम क्वारेन्टाइन व्यक्तियों का प्रतिदिन विजीट एवं दूरभाष के माध्यम से फालोअप लिया जाएगा। संबंधित के संपर्क व्यक्ति को 14 दिनों तक होम क्वारेन्टाइन एवं 28 दिन फालोअप में प्रतिदिन रहना होगा। क्षेत्र में सेनिटाइजेशन कार्य किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षात्मक उपायों का पालन किया जाना सुनिष्चित किया जाकर प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा।

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