नानपुर सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई
म.प्र. पंचायत एवं राज स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए नानपुर सरपंच श्री समरथ मौर्य को ग्राम पंचायत नानपुर के पद से पदच्युत करते हुए आगामी 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी किये है।
अलीराजपुर। न्यायालय विहित प्राधिकारी, पंचायत राज अधिनियम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एमएल त्यागी ने ग्राम नानपुर निवासियों द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव पर विभिन्न मामलों में शिकायत की गई थी। उक्त शिकायतों की जांच और प्राप्त अभिमत तथा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर नानपुर संरपच श्री समरथ मौर्य के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए श्री मौर्य को ग्राम पंचायत नानपुर के पद से पदच्युत करते हुए आगामी 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किये जाने के आदेश जारी किये है।

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