रूल ऑफ लॉ के तहत कार्रवाई, 86 वाहनों पर 33 हजार की चालानी कार्रवाई

मोटर यान नियम 1088 के तहत अनाधिकृत हूटर, सायरन, नेमप्लेट, नंबर प्लेट आदि हटाने और चालानी कार्रवाई करते हुए 86 वाहनों पर चालानी कार्रवाही.
अलीराजपुर। लोकसभा 2019 के अंतर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शमीम उद्दीन के मार्गदर्शन में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार रूल ऑल लॉ के तहत जिला परिवहन अधिकारी निर्मल कुमरावत एवं यातायात प्रभारी शिवम गोस्वामी ने हुटर, सायरन, राजनैतिक दलों के सिम्बोल, नम्बर प्लेटों, कैरियर आदि लगे वाहनों के निकालने तथा चालानी कार्रवाई की। मोटर यान नियम 1088 के तहत अनाधिकृत हूटर, सायरन, नेमप्लेट, नंबर प्लेट आदि हटाने और चालानी कार्रवाई करते हुए 86 वाहनों पर चालानी कार्रवाही की जाकर 33 हजार रूपये का चालान राशि वसूली की गई। 
        जिला परिवहन अधिकारी कुमरावत ने समस्त वाहन मालिकों, वाहन चालकों से आह्वान किया है कि जांच के दौरान अनावश्यक परेशानियों से बचने हेतु वाहन एवं चालक वाहन और परिचालन संबंधित आवश्यक दस्तजावेज अनिवार्य रूप से अपने साथ रखे तथा मोटर यान नियम 1088 के तहत नियमों का पालन करें। वाहनों पर लगे अनाधिकृत हूटर, सायरन, नेमप्लेट, नंबर प्लेट आदि हटाकर चालानी कार्रवाही से बच सकते है। वही यातायात प्रभारी गोस्वामी ने बताया प्रतिदिन रूल ऑफ लॉ के तहत वाहनों की सघन जांच की जायेगी




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