लापरवाही पूर्वक मोटर सायकिल चलाने वाले बाइक चालक को सजा

धारा 279 में 1000/-रूपयें, धारा-337 में 500/-रूपये, धारा-338 में एक हजार रूपयें एवं एक्ट 3/181 में 500/-रूपयें धारा-146/196 में एक हजार रूपयें कें अर्थदण्ड से दण्डीत किया गया।
जोबट। जेएमएफसी न्यायालय जोबट द्वारा तेज गति से लापरवाही पूर्वक मोटर साइकिल चलाकर टक्कर मारने उक्त मोटर साइकिल चालक को दंडित किया है। उक्त प्रकरण में फरियादी नुरू ने थाना बोरी मे रिर्पोट को लिखवाई थी कि पारा से बाजार कर वापस आते समय आरोपी मोटर साइकिल चालक ज्ञानसिंह पिता भुवानसिंह निवासी नाहरपुरा थाना बोरी ने मोटर सायकिल क्रमांक. MP.45.MC 7821 को तेज व लापरवाही से चलाकर नुरू की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी जिससे नुरू एवं छगन दोनो को चोटे आई थाना बोरी अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पूर्ण कर आरोपी ज्ञानसिंह विरूद्ध अपराध क्र. 39/14 धारा 27़9,337,338 आइ.पी.सी. एवं 3/181,146/196 डण्ट.एक्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया अभियोजन के गवाह के उपरांत जेएमएफसी न्यायालय जोबट द्वारा आरोपी ज्ञानसिंह को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 279 में 1000/-रूपयें, धारा-337 में 500/-रूपये, धारा-338 में एक हजार रूपयें एवं एक्ट 3/181 में 500/-रूपयें धारा-146/196 में एक हजार रूपयें कें अर्थदण्ड से दण्डीत किया गया। अभियोजन की और सें पैरवी श्री महेश बघेल द्वारा की गई।


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