अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 3 मई तक कर्फ्यू
लीराजपुर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत समस्त क्षेत्र में इसकी रोकथाम के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जिले की समस्त सीमाओं को सील किया जाए।
अलीराजपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 3 मई 2020 तक कर्फ्यू के आदेश जारी किये है। पूर्व आदेश जिसमें भारत शासन के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना (कोविड-19) विश्व व्यापी महामारी में लॉकडाउन के चलते निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई थी परन्तु आमजन द्वारा सोशल डिस्टेन्सींग एवं निर्देशों का उल्लंघन करना पाये जाने तथा जिले की सीमाओं क्षेत्रों से लगे जिला धार के कुक्षी, गुजरात राज्य के जिला दाहोद, जिला छोटा उदयपुर व तहसील कंवाट में नोवेल कोरोना (कोविड-19) की संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत समस्त क्षेत्र में इसकी रोकथाम के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जिले की समस्त सीमाओं को सील किया जाए।
उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने नोवेल कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे के परिप्रेक्ष्य में जन-सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने एवं सोशल डिस्टेसिंग के उद्देश्य से अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए जाने के आदेश दिए है।
उक्त आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति के अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमाओं में स्थित सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मार्गो अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खडे होने, वाहन, यातायात का कोई भी साधन का उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिलेवासी अपने-अपने घरों में ही रहे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित हो सके। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान शासकीय अथवा निजी चिकित्सकीय संस्था एवं उनकें कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों एवं अन्य अमला। पुलिस बल, नगर पालिका, कार्यालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इन्टरनेट, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर, किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी, कर्मचारीगण, आवश्यक वस्तुओं की घर पहुँच सेवा, होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेण्डर वितरण व्यवस्था, मीडियाजन, दवा दुकानें, समस्त प्रकार के ईंधन, परिवहन के साधन एवं भण्डारण डिपो, खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल अन्य कोई भी खाद्य सामग्री की निर्माण इकाईयॉं, दवा, सेनेटाईजर, मास्क एवं चिकित्सीय उपकरण, दवा में उपयोग में लाई जा रही कच्ची सामग्री एवं अन्य प्रतिष्ठानों, निर्माण इकाई में कार्यरत कर्मियों एवं निर्मित सामग्री अथवा उत्पाद, कच्ची सामग्री पर, समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी, समर्थन मूल्य पर मंडियों में अनाज की खरीदी, गैस सिलेण्डर की आपूर्ति पर निर्देशानुसार छूट का प्रावधान रहेगा।